समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, कोर्ट ने गुरुवार को सातों अभियुक्तों को कुछ शर्तों और औपचारिकताओं के तहत अपने मुल्क जाने की अनुमति दे दी.
गुरुवार को ही रात में मैथ्यू आरोन वैनडाइक को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया और वो अपने देश रवाना हो गए.
क़ानूनी मामलों को कवर करने वाले पोर्टल बार एंड बेंच के मुताबिक़, विशेष एनआईए जज प्रशांत शर्मा ने 24 सितंबर को यह आदेश तब दिया, जब 18 सितंबर को ही सभी सात अभियुक्तों को डिफ़ॉल्ट ज़मानत मिल चुकी थी.
एनआईए तय समय में अपनी जांच पूरी करने और गैरक़ानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपपत्र दाखिल करने में नाकाम रही थी.